नई दिल्ली, जून 11 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपनी ही नाबालिग बेटी के यौन शोषण करने के आरोपी एक पूर्व जज के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को चौंकाने वाला बताते हुए, दर्ज मुकदमा को रद्द करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने पूर्व जज की उन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अलग रह रही पत्नी के साथ लंबे समय से चल रहे वैवाहिक विवाद के कारण फंसाया गया है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और मनमोहन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि 'बेटी आरोप लगा रही है, यह बेहद चौंकाने वाला मामला है। याचिकाकर्ता एक न्यायिक अधिकारी है और यह गंभीर कदाचार के आरोप हैं। पीठ ने कहा कि आरोप को चौंकाने वाला बताते हुए कहा कि बेटी ने आरोप लगाए हैं, जीवन भर के लिए आघात पहुंचा होगा। ऐसे में यह मामला खारिज करने लायक कैसे हो सकता है? शीर्ष अदा...