अंबेडकर नगर, नवम्बर 27 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। नाबालिग बालिका से दुराचार में दोषी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मोहन कुमार ने गुरुवार को 20 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित करते हुए 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। विक्टिम कम्पनशेसन स्कीम के तहत क्षतिपूर्ति भी देने का भी आदेश न्यायाधीश ने दिया। मामला तीन वर्ष पूर्व इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र का है। इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र से नाबालिग बालिका का अपहरण एक फरवरी 2022 को कर लिया गया था। दो दिन बाद घर आने पर बालिका के साथ दुराचार किए जाने की पुष्टि हुई। नामजद तहरीर पर मुकदमा दर्ज होने के साथ विवेचक ने दसौवा बलरामपुर निवासी अमर उर्फ मोनू हरिजन पुत्र ओमप्रकाश के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक सत्य प्रकाश पांडेय ने बालिका समेत 11 गवाहों को न्...