गाजीपुर, अक्टूबर 7 -- गाजीपुर, कार्यालय संवाददाता। आठ साल के बच्चे से अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के बाद रस्सी से गला घोटकर हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रामअवतार प्रसाद की कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी संजय नट को दोषी करार देते हुए मृत्यु दंड की सजा दी। साथ ही 1.50 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि से 50 प्रतिशत राशि वादी को देने का आदेश दिया है। गहमर थाना के एक गांव निवासी ने थाने में तहरीर दी कि उसका 8 वर्षीय लड़का 19 फरवरी 2024 को तीन बजे गांव में फुटबाल मैच देखने गया था जो वापस घर नहीं आया। रातभर लड़के की तलाश करने के बाद भी पता नहीं चलने पर थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करायी। दूसरे दिन गांव की ही सिमरन ने पीड़ित पिता से बताया कि संजय नट अपने साथ उसके लड़के को अपने घर की तरफ ले जा ...