गोरखपुर, अगस्त 7 -- गोरखपुर। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अशोक कुमार यादव ने मऊ जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के पटराव निवासी अभियुक्त संतोष राजभर व बिहार बेतिया जिले के जोगापट्टी थाना क्षेत्र के बलुवा निवासी अभियुक्त कृष्णा साह को 21 साल के कठोर कारावास एवं प्रत्येक को 26 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को सात माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र त्रिपाठी का कहना था कि पीड़िता 14 वर्षीय बच्ची है। 16 अप्रैल 2023 को वह अपने भाभी से नाराज होकर ट्रेन से गोरखपुर स्टेशन पर आ गई। जहां से अभियुक्त कृष्णा उसे पैसा व खाना खिलाने का लालच देकर अपने घर लेगया और अभियुक्तों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
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