छपरा, अगस्त 25 -- छपरा, नगर प्रतिनिधि। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो स्मिता राज ने सोनवार को दिघवारा थाना के मलखा चौक निवासी अशोक कुमार को अंदर दफा 376 आईपीसी के अंतर्गत 20 साल की सजा सुनायी। पच्चीस हजार रुपया अर्थदंड लगाया । पॉक्सो की धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत बीस बीस साल व पच्चीस पच्चीस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। सभी सजा साथ-साथ चलेंगी । मालूम हो कि अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो सह लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा और उनके सहायक और अश्वनी कुमार ने न्यायालय में कुल आठ गवाहों की गवाही कराई । पुलिस द्वारा 31 अक्टूबर 2023 को अंतिम प्रपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। उल्लेखनीय है कि दिघवारा थाना क्षेत्र की तीन साल की पीड़िता बालिका के पिता ने 15 सितंबर 2023 को छपरा सदर अस्पताल में अपना बयान दर्ज कराया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी ल...