मुजफ्फरपुर, जून 14 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के दस वर्ष पुराने मामले में आरोपित को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थानांतर्गत राजापुर गांव का रहना वाला आरोपित टैंकर खलासी केशव राय इस समय जेल में बंद है। शुक्रवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या एक ने उसे बरी कर दिया। काजीमोहम्मदपुर थाने में दर्ज केस के मुताबिक क्षेत्र के एक मोहल्ले में 28 फरवरी, 2015 की रात करीब करीब आठ बजे शौच करने गई एक नाबालिग बच्ची के साथ एक टैंकर के चालक ने गलत करने का प्रयास किया था। बच्ची ने काजीमोहम्मदपुर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। टैंकर के खलासी केशव राय को भी आरोपित बनाया गया था। उसके अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि चालक के विरुद्ध पहले ही अलग सेशन ट्रायल चला था। बाद में केशव को आरोपित बनाये की जानकारी मि...