कुशीनगर, दिसम्बर 10 -- कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में युवक को दोषी करार देते हुए उसे बीस साल के सश्रम कारावास व 3.10 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की रकम का 80 फीसदी हिस्सा पीड़िता को प्रतिकर रूप में दिया जाएगा। जटहा बाजार थाने में पीड़िता के पिता ने इस आशय का अभियोग पंजीकृत कराया था कि 07 जून 2022 को 12 बजे उनकी नाबालिग बेटी शौचालय से निकल रही थी, तभी धुरुप राय पुत्र रमाशंकर राय निवासी बाजूपट्टी उसे खेत में उठा ले गया। दुष्कर्म किया। पीड़िता के चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। जटहा बाजार की पुलिस ने विवेचना पूरी कर उसके खिलाफ दुष्कर्म, धमकी व पॉक्सो एक्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मंगलवा...