मधुबनी, मई 8 -- मधुबनी, विधि संवाददाता। नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में कोर्ट ने विद्यानंद गुप्ता को दोषी करार दिया है। गुरुवार को पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी की अदालत ने उसे दोषी करार दिया। सुनवाई के दौरान सूचक की ओर से अधिवक्ता अजय आनंद ने आरोपित को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने आगामी 13 मई तक के लिए सजा पर फैसला सुरक्षित रखा है। श्री आनंद ने बताया कि 15 मई 2015 को लौकहा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग बच्ची करीब पांच बजे सुबह में बगीचा में आम चुन रही थी तभी विद्यानंद ने उसके साथ छेड़छाड़ कर कपड़े फाड़ने लगा। हल्ला पर जब परिजन आये तो उसके साथ भी गाली गलौज एवं मारपीट किया। घटना को लेकर बच्ची की मां ने लौकहा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

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