औरंगाबाद, नवम्बर 12 -- नाबालिक छात्रा के अपहरण करने के मामले में औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के विशेष पॉक्सो न्यायाधीश ने बुधवार को आरोपित को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। टंडवा थाना कांड संख्या 100/24 में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए जेल में बंद अभियुक्त टंडवा थाना क्षेत्र के इटवां गांव निवासी गौतम कुमार को भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 (2) में पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। पॉक्सो की धारा 12 के तहत तीन साल सश्रम कारावास की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर तीन-तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त गौतम कुमार 22 सितंबर 2024 से जेल में बंद है। उन्होंने बताया कि इस...