नई दिल्ली, अगस्त 13 -- नई दिल्ली, का.सं.। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल तथा एक अन्य आरोपी भूपिंदर सिंह को नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में बरी कर दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत ने आरोपियों को बरी किया। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2016 में मालीवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। तब वह दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थीं। नाबालिग लड़की ने 23 जुलाई 2016 को एक अस्पताल में दम तोड़ दिया था। उसके पड़ोसी ने उसका यौन उत्पीड़न किया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिए गए इस नोटिस की कॉपी में पीड़िता का नाम था। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि नोटिस को जानबूझकर विभिन्न व्हाट्सएप समूहों पर प्रसारित किया गया और ट...