नई दिल्ली, सितम्बर 18 -- नई दिल्ली, प्र. सं.। हाई कोर्ट ने नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने के आरोपी व्यक्ति की जमानत रद्द कर दी है। न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत का आदेश विकृत, त्रुटिपूर्ण व अप्रासंगिक विचारों पर आधारित है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने आरोपी पिता को सात दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि एक बच्ची के साथ उसके अपने ही पिता द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने से ज्यादा गंभीर कुछ नहीं हो सकता। नाबालिग ने जून 2021 में एक मनोचिकित्सक के साथ परामर्श सत्र के दौरान मामले का खुलासा किया था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। बाद में निचली अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी थी।

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