नई दिल्ली, अप्रैल 7 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। साकेत जिला अदालत ने साल 2016 में 16 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म के मामले में शिक्षक को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनु अग्रवाल की अदालत ने कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, दोषी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत कारावास की सजा सुनाई जाती है। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सरकारी वकील अरुण केवी ने कहा कि शिक्षक होने के कारण दोषी किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है। उसने नाबालिग पीड़िता के माता-पिता के भरोसे को तोड़ा, जिन्होंने छात्रा को ट्यूशन के लिए उसके सेंटर में भेजा था। दोषी की याचिका खारिज अदालत ने दोषी की नरमी की याचिका को खारिज कर दिया। इसमें उसने दलील दी थी कि वह अपने परिवार के लिए कमाता था और कड़ी सजा से उसका भविष्य खराब हो जाएगा। दोषी को आ...
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