बक्सर, अगस्त 26 -- पेज तीन के लिए -- बक्सर, विधि संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो के न्यायालय द्वारा नाबालिक छात्रा से दुष्कर्म के मामले में एक ट्यूशन टीचर को दोषी पाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजपुर थाना के कोचाढ़ी निवासी शशिकांत राजभर के पुत्र सतीश राजभर के खिलाफ करीब दो साल पहले एक नाबालिग लड़की ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। सतीश ट्यूशन पढ़ाता था और लड़की वहां पढ़ने जाती थी। इसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने आरोपी ट्यूशन टीचर को नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाया। हालांकि सजा नहीं सुनाई गई। आगामी दो सितंबर को न्यायालय सजा के बिंदु पर अपना फैसला सुनाएगा।
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