सोनभद्र, मई 29 -- सोनभद्र, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने छह वर्ष पूर्व नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में दोषसिद्ध पाकर दो दोषी को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया गया। वहीं, दोष सिद्धि का फैसला सुनाए जाते समय घटना के मुख्य आरोपी के नदारद रहने के कारण उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। न्यायालय में पेशी के बाद, उसके लिए अलग से सजा का निर्धारण किया जाएगा। अभियोजन पक्ष के मुताबिक शक्तिनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग लड़की के पिता ने 18 अक्टूबर 2019 को शक्तिनगर थाने में केस दर्ज कराया था। तहरीर में अवगत कराया था कि 17 अक्टूबर 2019 की शाम उनकी नाबालिग पुत्री कोचिंग के लिए एनटीपीसी कैंपस...