सोनभद्र, जून 4 -- सोनभद्र,संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए करीब तीन वर्ष पूर्व नाबालिग छात्रा के साथ हुए छेड़खानी के मामले में दोषसद्धि पाकर दोषी ट्यूशन शक्षिक मोहम्मद आजाद उर्फ सोनू को चार वर्ष की कठोर कैद एवं 22 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरक्ति कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 15 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक विंढमगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने विंढमगंज थाने में 23 जून 2022 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी कक्षा 10 की छात्रा है। उसे ट्यूशन पढ़ाने घर पर शिक्षक मोहम्मद आजाद उर्फ सोनू पुत्र अनवारुलहक निवासी...
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