बरेली, फरवरी 20 -- नाबालिग छात्रा से दिनदहाड़े दुष्कर्म करने और उसके पिता को धमकाने के मामले में विशेष जज पाक्सो एक्ट कुमार मयंक की विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। विशेष कोर्ट ने दोषी सुनील को सश्रम बीस साल की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट में दोषी पर पच्चीस हजार क जुर्माना भी ठोका है। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक सुभव मिश्रा ने बताया कि थाना भुता में नाबालिग छात्रा के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी.आरोप था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी एक नवंबर 2022 स्कूल में पढ़ने गयी थी। रास्ते में गांव का सुनील मिला उसने छात्रा को हत्या की धमकी देकर स्कूल के पास टीनशैड में बुलाकर दुष्कर्म किया। छात्रा के पिता अपने रिश्तेदार के साथ तलाशते हुए पहुंचे तो टीनशेड में छात्रा की चीख पर सुनील को पकड़ने का प्रयास किया तो ...
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