मुजफ्फरपुर, दिसम्बर 17 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। मीनापुर थाना क्षेत्र के एक गांव से 16 वर्षीय छात्रा के अपहरण के मामले की सुनवाई एक वर्ष में पूरी कर ली गई है। सेशन ट्रायल पूरा होने के बाद बुधवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने मामले के आरोपित विक्की कुमार को चार वर्ष की सजा सुनाई। उसे दस हजार रुपया जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना नहीं देने पर उसे छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जुर्माना की राशि पीड़ित छात्रा को मिलेगी। मामले में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश किया। छात्रा के पिता ने मीनापुर थाना में पिछले वर्ष दस दिसंबर को एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उसकी पुत्री कोचिंग में पढ़ने जाती थी। कोचिंग जाने-आने के दौरान विक्की उसका पीछा व तंग करता था। उस...