सोनभद्र, मई 31 -- सोनभद्र, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने शनिवार को साढ़े पांच वर्ष पूर्व नाबालिग छात्रा के अपहरण के मामले में सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी अजय कुमार उर्फ गोल्डी को सात वर्ष की कठोर कैद एवं 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक शक्तिनगर थाना क्षेत्र स्थित एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने शक्तिनगर थाने में 18 अक्तूबर 2019 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी 17 अक्तूबर 2019 को दोपहर बाद 3:50 बजे ट्यूशन पढ़ने गई थी, लेकिन वह घर वापस नहीं लौटी तो ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक के यहां पता करने गया तो पता चला कि वह ट्यूशन पढ़ने गई ही नहीं थी। यह भी पता चला की बेटी को बहला फु...