बदायूं, मई 10 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट न्यायालय संख्या तीन की न्यायाधीश निधि ने चार साल पुराने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने में से 75 फीसदी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। है। विशेष लोग अभियोजक प्रदीप भारतीय के मुताबिक मुजरिया थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 24 जनवरी 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 13 जनवरी 2021 को उसकी बेटी को गांव का ही तुला सिंह बहला-फसलाकर अपहरण कर ले गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली और आरोपी व किशोरी को बरामद कर लिया। आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया और किशोरी के न्यायालय में बयान दर्ज कराए गए। किशोरी ने जबरन अपने साथ ले जाने व दुष्कर्म क...
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