बलरामपुर, जून 27 -- अदालत से बलरामपुर, संवाददाता। नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के मामले में दोषी को न्यायालय ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। शासकीय अधिवक्ता पाक्सो एक्ट पवन कुमार शुक्ल ने बताया कि 26 मार्च 2019 को मुन्नन उर्फ अब्दुल रहीम पुत्र मोहम्मद हुसैन निवासी चतुर नगर कोतवाली गैसड़ी के विरुद्ध नाबालिग लड़की को भगा ले जाने का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना निरीक्षक मानवेन्द्र पाठक ने कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया कि मॉनीटरिंग सेल प्रभारी ओम प्रकाश चौहान व थाना कोतवाली गैसड़ी पुलिस के प्रभावी पैरवी के न्यायालय के समक्ष गवाह प्रस्तुत हुए। मुकदमे के प्रशिक्षण में अभियुक्त दोषी पाए गए। जिन्...