बलरामपुर, जून 25 -- बलरामपुर संवाददाता। न्यायालय ने नाबालिग लड़की को भगाने के मामले में एक दोषी को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर पांच हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। एसपी विकास कुमार ने बताया कि 28 सितंबर 2019 को सूचना के आधार पर विपक्षी गुन्नूलाल पासी पुत्र केतार पासी उर्फ राम समुझ पासी निवासी कौवाबेला पर नाबालिग लड़की को भगा ले जाने का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक सच्चिदानंद पाण्डेय ने कर आरोप पत्र न्यायालय प्रस्तुत किया था। शासकीय अधिवक्ता पवन शुक्ल ने बताया कि मॉनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के नेतृत्व गवाह प्रस्तुत किया गया। जिसमें आरोपी दोषी पाया गया। उन्होंने बताया कि दोषी को पांच साल कारावास के साथ अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है।

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