बस्ती, अप्रैल 20 -- बस्ती। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट कमलेश कुमार की अदालत ने नाबालिग पीड़िता को शादी का झांसा देकर बहला-फुसला कर भागने के मामले में एक आरोपी को आजीवन कठोर कारावास व 13 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी। विशेष शासकीय अधिवक्ता हयात मोहम्मद ने कोर्ट में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि कोतवाली थानाक्षेत्र की पीड़िता के पिता ने तहरीर देकर कहा कि मिल्लतनगर का रहने वाला सोनू उर्फ फरदीन उसकी नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर भगा ले गया। बाद में आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी सोनू को दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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