श्रावस्ती, मई 28 -- श्रावस्ती। कोतवाली भिनगा के एक गांव निवासी नाबालिग को एक युवक भगा ले गया था। पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। वर्ष 2017 में दर्ज मामले का निर्णय न्यायालय ने सुनाया। जिसमें अभियुक्त विनोद वर्मा उर्फ नगई पुत्र कमला प्रसाद निवासी धोबियन पुरवा दाखिला एलहवा थाना कोतवाली भिनगा को नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने एवं जबरन दुष्कर्म करने के अपराध में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 70 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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