गोड्डा, मार्च 28 -- गोड्डा, एक प्रतिनिधि। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार पवन के न्यायालय ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर मजदूरी कराने के लिए लेकर जाने के आरोपित दंपती ललमटिया थाना क्षेत्र के कुसुमघाटी निवासी देवा उर्फ देवसागर पहाड़िया एवं उसकी पत्नी बिल्लो पहाड़िन को दोषी पाकर 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000 रूपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया है। वहीं 363-34 भादवि के तहत पांच वर्ष कारावास व 5000 रूपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष छह गवाहों का परीक्षण कराया गया। सुंदरपहाड़ी थाना में दो दिसंबर 2016 को दर्ज प्राथमिकी में थाना क्षेत्र के ...