कौशाम्बी, सितम्बर 26 -- सरायअकिल थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने एक अप्रैल 2017 को केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि ओम प्रकाश उर्फ राजू पुत्र भगवती प्रसाद निवासी नेवादा उसकी नाबालिग बेटी को भगा ले गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच की। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शुक्रवार को अदालत ने मामले में फैसला सुनाया। आरोप साबित होने पर अभियुक्त ओम प्रकाश उर्फ राजू को तीन साल की कैद की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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