औरंगाबाद, फरवरी 15 -- नाबालिग किशोरी को घर से भगाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को शुक्रवार को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे सह स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश लक्ष्मीकांत मिश्रा ने बारुण थाना कांड संख्या-171/23 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की। इसमें एक मात्र अभियुक्त बारुण थाना क्षेत्र के धनौती गांव निवासी विपिन कुमार को भादंवि धारा 376 (3) तथा 4 (2) पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। उस पर 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। भादंवि धारा 363 में पांच साल कैद की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। भादंवि धारा 366 में सात साल कैद की सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जो जुर्माना राशि उस पर लगाई गई है, वह विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से पीड़ित...