गोरखपुर, नवम्बर 4 -- गोरखपुर। नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट शमीम अहमद अंसारी ने सहजनवा थाना क्षेत्र के मटियारी निवासी अभियुक्त आकाश चौरसिया को 20 साल के कठोर कारावास एवं 39 हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को दो साल तीन माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राममिलन सिंह का कहना था कि वादी की नाबालिग बच्ची 22 अगस्त 2022 की रात करीब दस बजे गुम हो गई। काफी खोजबीन के बावजूद उसका कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद वादी ने थाने पर सूचना दी। दौरान विवेचना अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया और पता चला कि अभियुक्त वादी की नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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