रामपुर, जुलाई 17 -- नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही ही 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। टांडा कोतवाली में 25 जुलाई 2022 को एक व्यक्ति ने पड़ोसी रोहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि रोहित ने उसकी नाबालिग बेटी को घर से खींचकर ले गया और बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। पाक्सो कोर्ट में केस का ट्रायल चला जहां, दोनों पक्षों को सुना गया और गुणदोष के आधार पर रोहित को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने 10 साल कैद और 21 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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