बिहारशरीफ, जून 23 -- नाबालिग को देह व्यापार में धकेलने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास दोनों आरोपियों को दो - दो लाख रुपये का अर्थदंड भी दिया गया पीड़िता को दो लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश मामले में तीन आरोपी अब भी है पुलिस की पकड़ से बाहर शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। नाबालिग का अपहरण कर जबरन देह व्यापार में धकेलने वाले दो अरोपियों को जिला न्यायालय के पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायधीश कुमार अवनीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही दो - दो लाख रुपए का अर्थदंड भी दिया है। सजा सुनाये जाने के बाद करंडे थाना क्षेत्र के धारी गांव के आरोपी विकास कुमार और मुजफ्फरपुर के चर्तुभुज स्थान के आरोपी मो आजाद को न्याययिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक नाइला बेगम ने बताया कि दोनों आरोपियों को भारतीय दंड विधान की ...