पलामू, जनवरी 15 -- मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-9 की अदालत ने नाबालिग को गुम करने के मामले में गुरुवार को दोषी करार देते हुए लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के चौरा गांव निवासी दो सगे भाइयों एलय पांडेय और मिथलेश पांडेय को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा नहीं करने की स्थिति में एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार दोनों आरोपियों ने एक नाबालिग लड़के को बहला-फुसलाकर बाहर काम दिलाने के बहाने घर से ले गए थे। इसके बाद लड़का संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। परिजनों ने काफी खोजबीन की। आरोपियों से भी पूछताछ की इसके बावजूद कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के...
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