मुजफ्फरपुर, मई 29 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव में दो वर्ष पहले 11 वर्षीय लड़की को कमरे ले जाकर छेड़खानी के मामले में 60 वर्षीय पुजारी रामदेव पासवान को दोषी करार दिया गया है। मामले के सत्र-विचारण के बाद बुधवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट एक के न्यायाधीश धीरेंद्र प्रसाद मिश्रा ने उसे दोषी ठहराया। सजा के बिंदु पर तीन जून को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नरेंद्र कुमार ने छह गवाह पेश किए। लड़की के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने कमरे से निकाला : नाबालिग के पिता ने तीन दिसंबर 2023 को सकरा थाने में एफआईआर कराई थी। कहा था कि दो दिसंबर 2023 की शाम करीब चार बजे उसकी पुत्री धार्मिक स्थल परिसर में बच्चों संग खेल रही थी। इसी दौरान पुजारी उसे कमरे में ले जाकर रुपये का लालच देकर छेड़खानी करने लगा।...