बुलंदशहर, नवम्बर 13 -- विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ओमप्रकाश वर्मा तृतीय के न्यायालय ने वर्ष 2017 में किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त जीजा को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 33 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड में से बतौर प्रतिकर 25 हजार रुपये की राशि पीड़िता को दी जाएगी। विशेष लोक अभियोजक वरूण कौशिक एवं सुनील शर्मा ने बताया कि 22 अक्तूबर 2017 को नगर कोतवाली में क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी मुकदमा वादिया ने तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 29 अक्तूबर की शाम उनकी 16वर्षीय पुत्री घर से ट्यूशन जाने की बात कह कर निकली थी। पुत्री के वापस न आने पर खोजबीन के दौरान पता चला कि उनका दामाद शावेज ही उनकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज...
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