बलिया, फरवरी 25 -- बैरिया। स्थानीय कोतवाल सुशील कुमार दूबे ने बताया कि नाबालिग अगर सड़क पर वाहन लेकर निकले तो अब उनकी खैर नहीं है। अगर वाहन चलाते पकड़े गए तो उन्हें दस हजार रुपये बतौर जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर दोबारा तिबारा यह गलती करते पकड़े गये तो उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। यह नया नियम नए वित्तीय वर्ष में अप्रैल 2025 से प्रभावित हो जाएगा। बता दें कि परिवहन विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर लिया है। कार्रवाई के लिए सार्वजनिक स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जाएगी। यातायात के नियमों को पालन कराने के लिए परिवहन विभाग मोटर वाहन एक्ट 1988 का इस्तेमाल करता है। नए सत्र से यह विशेष प्रभावी होगा। अधिकतर दुर्घटनाओं का कारण नाबालिगो के हाथों में स्टेरिंग होना पाए जाने पर पुलिस या संभागीय परिवहन विभाग दस हजार रुयया जुर्माना वसूल करेगा। ...