सिद्धार्थ, दिसम्बर 4 -- सिद्धार्थनगर, हिटी। अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने नाबालिग से यौन उत्पीड़न के एक आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी आबिद पुत्र नसीब निवासी असनार थाना बांसी के खिलाफ 2018 में धारा 354(क), 504, 7/8 पॉक्सो एक्ट व 3(1)(12) एससीएसटी एक्ट का केस थाना बांसी में दर्ज हुआ था। इसी मामले में सुनवाई के बाद अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने फैसला सुनाया। आरोपी को तीन साल की सजा दी और उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार कर पाठक ने की।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...