सिद्धार्थ, नवम्बर 8 -- सिद्धार्थनगर, हिटी। अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। लवकुश पुत्र गया प्रसाद निवासी तुलसियापुर थाना ढ़ेबरुआ के खिलाफ चिल्हिया थाना में 2021 में धारा 363, 366, 376 व 5/4 पाक्सो एक्ट में केस दर्ज था। सुनवाई के दौरान आरोप सही पाए जाने पर अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने आरोपी को बीस साल की सजा सुनाई। आरोपी पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार कर पाठक ने की।

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