गया, जुलाई 4 -- अतरी थाने से संबंधित नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के एक मामले में पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश देव प्रिय कुमार की अदालत ने दोषी अभियुक्त दुर्गा कुमार को बीस साल की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया। इस मामले के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने अभियोजन की तरफ से अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि पीड़िता ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। अपनी प्राथमिकी में उसने कहा था कि 12 जनवरी 2024 को जब पीडिता ट्यूशन पढ़ने जा रही थी तो दुर्गा कुमार ने उसे जबरदस्ती पकड़ कर खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद धारा 342 व 376 (3) तथा 4 (2) पोक्सो एक्ट का दोषी पाया था। अदालत ने अपने आदेश में अर्थदंड की राशि पीडिता को देने का भी आदेश दिया। इस मा...