भभुआ, नवम्बर 30 -- पेज तीन की सेकेंड लीड नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को चार वर्ष के कारावास भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सिविल न्यायालय के पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रमोद कुमार पाण्डेय की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास मामले में एक आरोपी को चार वर्ष के कारावास की सजा व 10 हजार रुपया अर्थदण्ड व अर्थदण्ड नही देने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी । सजा पाने वाला अभियुक्त सन्तु राम जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के एक गांव का मूल निवासी है। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शशिभूषण पाण्डेय ने बताया कि जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र में वीते 17जून 2023 को अभियुक्त के द्वारा पीडिता के घर में घुसकर दुष्कर्म करने का प्रयास एवं छेड़छाड़ किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए कांड के आरोपी को धारा- 354 भा०द०...