सिमडेगा, अक्टूबर 7 -- सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना के आरोपी बासुदेव लोहरा को ता उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने आरोपी के खिलाफ 56500 रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई है। इस मामले में जलडेगा थाना में कांड संख्सा 09/23 के तहत मामला दर्ज है। घटना की चश्मदीद गवाह पीड़ित किशोरी की मां है। घटना के बाद आरोपी वासुदेव लोहरा नाबालिग किशोरी की मां के साथ मारपीट करते हुए भाग गया। बताया गया कि आरोपी के द्वारा कई महीने से बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहा था। बताया गया कि पीड़िता आरोपी की रिश्तेदार है। घटना के बाद पीड़िता ने संबंधित थाना में मामला दर्ज कराया। दर्ज मामले के आलोक में पुलिस ने पोक्सो एक्ट का मामला दर्ज करते हुए आरोपी वासुदेव लोहरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिय...