गोड्डा, अगस्त 6 -- गोड्डा। पाक्सो के विशेष न्यायाधीश सह जिला जज प्रथम कुमार पवन ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित रानीगंज, अररिया (बिहार) निवासी राहुल कुमार उर्फ राहुल राज को दोषी पाकर 6 पाक्सो एक्ट के तहत 25 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1 लाख् रूपया जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया। जबकि 366 भादवि के तहत दोषी पाकर 7 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया। 31 अक्टुबर 2022 की घटना को लेकर ललमटिया थाना में 4 नवंबर 2022 में दर्ज प्राथमिकी में ललमटिया लोहंडिया बाजार निवासी पवन कुमार ने कहा था कि 31 अक्टुबर 2022 को छठ पूजा के अवसर पर वह डाला लेकर छठ घाट पर गया ...