छपरा, सितम्बर 18 -- छपरा, नगर प्रतिनिधि। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो स्मिता राज ने गुरुवार को इसुआपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी की कार्रवाई पूरी कर ली। इसुआपुर थाना मुड़वा खाश निवासी रामेश्वर राम को पॉक्सो की धारा 8 के अंतर्गत पांच साल साधारण कारावास व 25 हज़ार रुपए अर्थ लगाया गया। 376(ए बी )/511 में 10 साल का कठोर कारावास और पच्चीस हजार अर्थ दंड लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर छह की सजा सुनाई है। साथ ही साथ पीड़िता को बिहार सरकार के पीड़िता सहायता योजना के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से एक लाख रुपए सहायता राशि देने का भी आदेश दिया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सह लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा व उनके सहायक अधिवक्ता अश्वनी कुमार ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा और कुल छह गवाहों की गवाही न्यायालय मे कराई। अनुसंधानकर्ता ने 17 जुला...