चतरा, नवम्बर 18 -- चतरा विधि संवाददाता मंगलवार को पॉक्सो स्पेशल न्यायालय अमरेश कुमार की अदालत ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने और उसको गंभीर रूप से चोट पहुंचाने के मामले में अभियुक्त गिद्धौर थाना क्षेत्र के कुबरी गांव निवासी दीपक कुमार यादव, पिता राम लखन यादव को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई गई है। जिसमें एक वर्ष 4 वर्ष और 5 वर्ष की सजा सुनाई गई है। वहीं 20 हजार रूप्ये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त को सजा भादवी 341, 323, 354 तथा पोक्सो एक्ट में हुई है। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष से अमित कुमार श्रीवास्तव ने सभी गवाहों की गवाही करा कर अभियुक्त को सजा के अंजाम तक पहुंचाया। यह मामला इटखोरी थाना कांड संख्या 40 /2022 का है। इस मामले में सूचक ने दिए अपने आवेदन में आरोप लगाया है, कि घटन...