बदायूं, अगस्त 7 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषी को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की संपूर्ण राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। विशेष लोग अभियोजक अमोल जौहरी के अनुसार वादी मुकदमा ने 31 अगस्त 2018 को थाना बिल्सी में तहरीर दी कि सुबह सात बजे उसकी नाबालिग बहन गिरेंद्र की मैंथा फैक्ट्री के पास खेत में गई थी। गांव के गोविंद ने उसकी चचेरी बहन से छेड़खानी की। विरोध पर गाली-गलौज की। हाथ पकड़कर खेत में खींचतान करने लगा, उसके कपड़े फट गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की। न्यायालय में गोविंद पुत्र दीनदयाल निवासी गांव बमेड थाना बिल्सी पर नाबालिग लड़की से छ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.