गोड्डा, जून 14 -- गोड्डा, एक प्रतिनिधि। पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला जज प्रथम कुमार पवन के न्यायालय ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने आरोपित बलबड्डा थाना क्षेत्र के छगराहा निवासी मो. खुर्शीद को दोषी पाकर पोक्सो एक्ट की धारा आठ के तहत चार वर्ष सश्रम कारावास एवं 10,000 रूपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना का भुगतान नहीं करने की स्थिति में छह माह अतिरिक्त सजा से दंडित किया गया है। 29 नवंबर 2023 की घटना को लेकर बलबड्डा थाना में दर्ज प्राथमिकी में नाबालिग ने कहा था कि उसे मो. खुर्शीद बराबर तंग करता था और बराबर उसका पीछा करता रहता था। 29 नवंबर 23 को जब वह सुबह साढ़े चार बजे किसी कार्य के लिए जा रही थी तो अकेले का फायदा उठाकर खुर्शीद ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। चिल्लाने पर जब उसके पिताजी आये तो आरोपित भाग...