औरंगाबाद, जुलाई 28 -- 30 जुलाई को सुनाई जाएगी सजा, रफीगंज और गोह थाना में दर्ज मामलों में हुई सुनवाई औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में स्पेशल पॉक्सो जज लक्ष्मीकांत मिश्रा ने पॉक्सो केस में अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। रफीगंज थाना कांड संख्या-405/23 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त चंदन कुमार को विभिन्न अपराध सहित पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त ओबरा के अतरौली निवासी चंदन कुमार को भादंवि धारा-323, 342, 376 और 4 पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया गया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पीड़िता ने 9 सितंबर 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि रफीगंज में पीड़िता पढ़ाई करती थी। अभियुक्त ने अन्य साथी के सहयोग से पिता और उसके साथ मारपीट...
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