रांची, जून 12 -- रांची, संवाददाता। नाबालिग लड़की को पुणे ले जाकर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले पवन लोहरा को पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार दिया। सजा पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 16 जून की तिथि निर्धारित की है। अभियुक्त अनगड़ा थाना क्षेत्र का है। अपहरण की घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने लालपुर थाना में अप्रैल 2023 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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