साहिबगंज, जनवरी 25 -- साहिबगंज। नाबालिक लड़की का अपहरण कर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में आरोपी शिक्षक जॉन टुडू को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह पोक्सो न्यायाधीश वीरेंद्र श्रीवास्तव ने दोषी पाते हुए पोक्सो एक्ट में 20 साल सश्रम कारावास एवं 25000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। एक शिक्षिका की नाबालिग पुत्री का एक मार्च 2024 को दोपहर 2:30 बजे बहला फुसलाकर कर अपहरण करने तथा अपने रिश्तेदार के घर ले जाकर यौन संबंध बनाने के आरोप में बरहेट थाना में जॉन टुडू के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। पुलिस ने उक्त नाबालिग लड़की को जॉन टुडू के रिश्तेदार के घर से बरामद करने के बाद न्यायालय में बयान कलमबद्ध कराया। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में गवाहों ने घटना का समर्थन किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जॉन टुडू को अपहरण में 10 साल सश्रम कारावास व 1...
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