औरैया, दिसम्बर 2 -- औरैया, संवाददाता। थाना फफूंद क्षेत्र से पांच वर्ष पूर्व नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्रा ने दोषी मुशाहिद अली उर्फ राजा हाल निवासी सरैया फफूंद को कठोर आजीवन कारावास से दंडित करते हुए उस पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्र ने बताया कि वादिनी ने 20 जुलाई 2020 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया कि देर रात परिजनों के सोने के दौरान उसकी नाबालिग पुत्री को आरोपी अपने साथियों की मदद से ओमनी वैन में बैठाकर ले गया था। शोर सुनकर जागे परिजनों ने किशोरी को खोजा, लेकिन वह नहीं मिली। इस पर फफूंद थाने में अपहरण सहित संबंधित...