औरंगाबाद, नवम्बर 16 -- औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश लक्ष्मीकांत मिश्रा ने मदनपुर थाना कांड संख्या -196/23 में सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त फेसर निवासी मिथुन कुमार को सजा सुनाई है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को भादंवि धारा-366 में पांच साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास होगा। पॉक्सो एक्ट की धारा 12 में तीन साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास होगा। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्त आठ माह चार दिन जेल में रह चुका है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद को आदेश दिया गया है कि पीड़िता को एक लाख रुपए प्रतिकर दिलाने का प्रयास करें। अधिवक्ता सतीश ...