बिजनौर, फरवरी 18 -- पोक्सो कोर्ट के अतिरिक्त विशेष सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने बढ़ापुर क्षेत्र की किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में नगीना के शादाब को दोषी पाकर 10 साल के कठोर कारावास की सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी शादाब पर 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। एडीजीसी योगेंद्र सिंह ने बताया कि बढ़ापुर के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि 12 मई 2022 को जब वह अपनी माता की तबीयत खराब होने पर दवाई लिवाने गया हुआ था तो उसकी 17 वर्षीय लड़की घर पर अकेली थी। वापस आने पर देखा की लड़की घर पर नहीं थी। पास पड़ोस के लोगों ने शादाब पुत्र रहमतुल्लाह ग्राम भुरापुर नगीना को उसकी लड़की को बहला फुसलाकर ले जाते हुए देखा था पुलिस ने जांच कर पीड़िता को बरामद कर मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराकर पीड़िता को परिजनों के हवाले कर दिया था। आर...