छपरा, जुलाई 31 -- छपरा, नगर प्रतिनिधि। छपरा कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 श्रीकांत सिंह ने गुरुवार को छपरा नगर थाना में दर्ज प्राथमिक की सुनवाई पूरी कर ली। उन्होंने अमनौर थाना के कोल्हुआ करणपुरा निवासी विकास कुमार तिवारी ,सतीश कुमार तिवारी, मिथिलेश प्रसाद, जावेद आलम, अमरेश तिवारी को अंदर दफा 364 (ए)व 120 बी/ 34 भादवि में ताउम्र कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार रुपए अर्थ दंड भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रियरंजन सिन्हा व जितेंद्र कुमार सिंह ने सरकार का पक्ष रखा और कुल सात गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई। उन्होंने सभी आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। बचाव पक्ष की ओर से रमेश कुमार तिवारी ने भी अपना पक्ष रखा। मालूम हो कि छपरा नगर थाना के पूर्वी सलेम...